शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर समय समय पर बिजली विभाग अपने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई तरह की छूट की योजनाएं लाती रहती है. इसी कड़ी में कोविड महामारी के कारण उपभोक्ताओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जिसे देखते हुए विभाग ने पुर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में सरचार्ज माफ करने की योजना जिले में भी लागू है.
योजना की जानकारी देते हुए परसिया विद्युत उपकेंद्र के एसडीओ आशुतोष अग्रहरि ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की तरफ से एलएमवी 1 के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरचार्ज पूरी तरह से माफ करने व बकायेदारों को एक मुश्त समाधान योजना लागू है जो 15 दिसंबर से चालू है और 31 जनवरी तक के लिए है.
इस बीच कोई भी व्यक्ति आकर योजना से लाभान्वित हो सकता है. एसडीओ ने बताया कि बिजली वितरण खंड व उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण शुरू हो गया है.
दुकानदार, निजी संस्थान व औद्योगिक संस्था संचालकों का पंजीकरण किया जा रहा है. योजना के तहत बकाया भुगतान करने पर सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा.
परसिया उपकेंद्र के जेई अनिल यादव ने बताया कि ने बताया कि पंजीकरण शुरू कर दिया गया है. 31 जनवरी तक उपभोक्ता पंजीकरण करा सकते हैं. 28 फरवरी 2021 तक बकाया भुगतान जमा करना होगा तभी उनको योजना का लाभ मिलेगा। निर्धारित अवधि में बकाया न चुकाने पर सरचार्ज माफी का लाभ नहीं मिलेगा.
योजना की जानकारी देते हुए परसिया विद्युत उपकेंद्र के एसडीओ आशुतोष अग्रहरि ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की तरफ से एलएमवी 1 के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरचार्ज पूरी तरह से माफ करने व बकायेदारों को एक मुश्त समाधान योजना लागू है जो 15 दिसंबर से चालू है और 31 जनवरी तक के लिए है.
इस बीच कोई भी व्यक्ति आकर योजना से लाभान्वित हो सकता है. एसडीओ ने बताया कि बिजली वितरण खंड व उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण शुरू हो गया है.
दुकानदार, निजी संस्थान व औद्योगिक संस्था संचालकों का पंजीकरण किया जा रहा है. योजना के तहत बकाया भुगतान करने पर सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा.
परसिया उपकेंद्र के जेई अनिल यादव ने बताया कि ने बताया कि पंजीकरण शुरू कर दिया गया है. 31 जनवरी तक उपभोक्ता पंजीकरण करा सकते हैं. 28 फरवरी 2021 तक बकाया भुगतान जमा करना होगा तभी उनको योजना का लाभ मिलेगा। निर्धारित अवधि में बकाया न चुकाने पर सरचार्ज माफी का लाभ नहीं मिलेगा.