इसरार अहमद
इटवा:पूर्ति निरीक्षक की टीम द्वारा सोमवार 24 जून को प्रातः सार्वजनिक वितरण प्रणाली विपणन गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। गोदाम में कोटेदारों का रोस्टर बोर्ड अद्यतन नहीं लिखा पाया गया।
जांच के दौरान कठेला न्याय पंचायत के कोटेदार रोस्टर मुताबिक राशन उठान नहीं किए पाए गए। कठेला गरबी के कोटेदार मुरलीधर, बैरिया खालसा के कोटेदार राजेंद्र सिंह, कठेला जूनूबी के कोटेदार कमाल अहमद, सौराहवा ग्रांट के कोटेदार दीन मोहम्मद, कठेला शर्की के कोटेदार पूनम देवी, मथुरा के कोटेदार ओम प्रकाश, बजराभारी के कोटेदार दीपा सहित 12 कोटेदारों ने दिनांक 23 तक गोदाम से राशन उठान नहीं किया है। समय से राशन नहीं बांट रहे हैं इसीलिए समय से राशन उठा नहीं कर रहे।
इसके लिए इन कोटेदारों पर ₹5000 प्रति कोटेदार अर्थदंड के साथ जमानत जब्त करने का आदेश दिया गया और साथ ही चेतावनी दी गई कि कल तक राशन नहीं उठा तो दुकान निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही गोदाम निरीक्षक के गोदाम में रोस्टर अद्यतन अंकित न होने के कारण विपणन निरीक्षक को नोटिस जारी की है।
मौके पर उपस्थित पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि जो कोटेदार राशन उठाएगा, उसे 1 दिन पूर्व राशन संबंधी अभिलेख जैसे वितरण प्रमाण पत्र, वितरण रजिस्टर आदि उपजिलाधिकारी कार्यालय को एक दिन पूर्व अवलोकित कराना होगा।
तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय लेखपाल से माह के अंत तक तृतीय सत्यापन आज आख्या प्रस्तुत करें । पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि पर्यटकों की पर्यवेक्षकों की नवीन सूची तैयार करें और घर बैठे पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों को सूची से बाहर करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें।
यह भी निर्देशित किया गया। पर्यवेक्षण अधिकारी शत-शत पास मशीन के जरिए राशन वितरण कराना सुनिश्चित करें । यदि किसी कार्डधारक का आधार फीड नहीं है तो कोटेदार राशन कार्ड धारकों से आधार कार्ड लेकर कार्यालय को देने हेतु निर्देशित करें। कोटेदारों को नोटिस दी गई है कि यदि राशन गोदाम से कम मिलता है तो तत्काल कार्यालय को सूचना दें परंतु गांव में राशन कार्ड धारकों को कम राशन मिला या नहीं मिला तो कोटेदार के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

