डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज करते हुए डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एनएसए की धाराएं हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा था कि एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैरकानूनी है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2 सितंबर को डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया था. हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'हाईकोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी और मामले खुद की मेरिट के आधार पर तय किए जाएंगे