सिद्धार्थनगर 2011 के अगस्त माह में हुए एक व्यक्ति की हत्या के चार आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायधीश ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान आजीवन कारावास की सजा सजा सुनाई है। चारो आरोपियों पर 50-50 हज़ार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
मिश्रौलिया थाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत केरवनिया के तुफैल अहमद से चारों आरोपियों का रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। दैनिक जागरण के रेपोर्ट के मुताबिक 19 अगस्त 2011 को डोकम व केरवनिया के बीच आरोपियों ने तुफैल पर लाठी व डंडों से हमला कर दिया और पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। घटना की तहरीर तुफैल की पत्नी मुकैशा ने मिश्रौलिया थाने में दी थी। इसमे पुलिस ने धारा 302 के तहत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
गुरुवार को दोनो पक्षों के अधिवक्ताओ की दलील व साबूत को देखते हुए अपर जिला न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने सभी को कठोर आजीवन करवास की सजा सुनाया है।

