कपिलवस्तु विधायक श्याम धनी राही और हिन्दु युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी सुभाष गुप्ता के खिलाफ सीजीएम ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बार-बार कोर्ट के आदेश के बावजूद दोनो कोर्ट के समक्ष उपस्थित न होने के कारण कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
मामला 6 वर्ष पुराना इटवा के सरोथर कठौतिया गाँव का है, गाँव मे दुर्गा प्रतिमा के स्थापना को लेकर विवाद हुआ था। उस समय श्याम धनी रही और सुभाष गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया था जबकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नही दी थी। बिना अनुमति के कलेक्ट्र परिसर मे धरना दिया था। धारा 144 उल्लंघऩ पर सदर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।