लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्रवासी नागरिकों और मज़दूरों के घर वापसी के लिए जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी आवश्यक सूचनायें भरने की सुविधा दी है। जनसुनवाई पोर्टल (https://jansunwai.up.nic.in) के जरिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 मई आज दोपहर से शुरू हो गई है।
लेकिन सरकार ने यह सुविधा सशर्त लागू की है। गलत सूचना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। बिना आधिकारिक अनुमति के यह ई-पास वैध नहीं माना जाएगा।
लेकिन सरकार ने यह सुविधा सशर्त लागू की है। गलत सूचना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। बिना आधिकारिक अनुमति के यह ई-पास वैध नहीं माना जाएगा।
ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं और जो अपने प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों से आना चाहते हैं, वो इस पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जनसुनवाई पोर्टल पर करे रजिस्ट्रेशन (https://jansunwai.up.nic.in) लेकिन सरकार ने यह सुविधा सशर्त लागू की है।गलत सूचना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
लॉकडाउन के कारण अपने घरों को नहीं आ पा रहे राज्य या से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे लोगों को इस पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी भरनी होगी. पोर्टल के साथ जन सुनवाई ऐप के जरिए भी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह एंड्रॉइड ऐप पर भी उपलब्ध है।जिसे डाउनलोड करने के बाद इसमें आने-जाने की सूचना देकर अनुमति ली जा सकती है।