पूर्वांचल खबर अल्ताफ मास्टर सिद्धार्थनगर
देशभर में लागू नए मोटर अधिनियम और लाइसेंस ना होने पर पेनाल्टी को लेकर लोगों में खलबली मची है
इन सबके बीच नए मोटर अधिनियम को लेकर तरह-तरह की गलत खबरें भी लोगों के बीच तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर तथा एक दूसरे के पास पहुंचाई जा रही है
पूर्वांचल खबर आपको इस बारे में सही जानकारी देने जा रहा हैं किस स्थिति में और कागजों के ना होने पर कितना ट्रैफिक पुलिस आपको जुर्माना लगा सकती है
शराब पीकर वाहन चलाते हुए मिले तो 10000रुपये.
खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5000रुपये.
बिना डीएल वाहन चलाया तो 5000 रुपये.
अधिकारी के कहने पर वाहन न रोका तो 2000रुपये.
बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2500रुपये.
दो सवारी है और बिना हेलमेट तो 1000रुपये.
वाहन का प्रदूषण प्रमाण-पत्र नहीं 2000रुपये.
बिना लाइसेंस के वाहन चलाना 2500 रुपये.
बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाया 5000 रुपये.
बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के 1000 रुपये-
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न दिखाने पर 300रुपये-
ओवरस्पीड से वाहन चलने पर 2000 रुपये
यह वास्तविक स्थिति है नए मोटर अधिनियम 2019का
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