सिध्दार्थनगर : ढेबरूआ कोतवाली के अन्तर्गत बढनी- पतपड़ेवाम मार्ग पर वर्ष 2011 में विनय अग्रवाल को पुलिस ने 8 किलो चरस के गिरफ्तार किया था. आरोपी विनय अग्रवाल गोला बाजार बढनी का निवासी है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चरस तस्करी के मामले गिरफ्तार किए गए विनय अग्रवाल को दोषी करार देते हुए 8 वर्ष की सजा सुनाई है. उस व्यक्ति पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है. ढेबरूआ पुलिस ने विनय अग्रवाल को 8 किलो चरस के गिरफ्तार किया था.
कोर्ट मे ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष सरकारी वकील अखिलेश नारायण श्रीवास्तव ने 4 गवाह और नौ अभिलेख कोर्ट मे पेश किया. न्यायाधीश एसएन त्रिपाठी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए 8 साज का सजा सुनाई और 80 हाजार रुपये का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड न देने की दशा मे आरोपी विनय का सजा न्यायाधीश ने और बढा दिया है.
