पिपरा में मदरसे पर चला था बुल्डोजर |
इससे पहले ढेबरुआ क्षेत्र के पिपरा में संचालित मदरसे को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुल्डोजर से धवस्त कर दिया था।
इसके बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई तहसील शोहरतगढ़ के सिसवा उर्फ शिवभारी गांव में की गई, जहां मदरसा इस्लामिया दारुल हुदा नामक संस्था को प्रशासन ने सील कर दिया है। प्रशासन के मुताबिक, यह मदरसा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था।
राजस्व विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की। जांच में यह पाया गया कि उक्त भूमि ग्राम समाज के नाम दर्ज है और मदरसे का निर्माण बिना वैध अनुमति के किया गया था। इसके बाद अधिकारियों ने तत्काल मदरसे को सील कर दिया।
प्रशासन सख्त, सीमा क्षेत्र में नहीं होने देंगे अवैध निर्माण
राजस्व विभाग की टीम ने बताया कि यह इलाका भारत-नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर के भीतर आता है, जहां शासन की विशेष निगरानी में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में यह मदरसा भी जांच के दायरे में आया और कागज़ी साक्ष्य के अभाव में इसे अवैध घोषित कर सील कर दिया गया।
संचालक नहीं दिखा पाए दस्तावेज
मदरसे के प्रबंधकों द्वारा निर्माण वैध होने का दावा किया गया, लेकिन वे जमीन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। प्रशासन का कहना है कि इस तरह के अन्य निर्माण भी चिह्नित किए जा रहे हैं और जल्द ही उन पर भी कार्रवाई होगी।
राजस्व वाद की धारा 67 के अंतर्गत भारत-नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सरकारी भूमि पर बने पक्के मकान, अस्थायी, स्थायी अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
अमर उजाला के रिपोर्ट के मुताबिक, भारत नेपाल सीमा पर बने लगभग दो दर्जन मदरसे और मस्जिद प्रशासन की निगाह में हैं लेकिन प्रशासन इनके नाम उजागर नहीं कर रहा है। जिससे कई की धड़कने बढ़ी हुई है।