लखनऊ:सपा के वरिष्ठ नेता सांसद आजम खान की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह मेदान्ता हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं लेकिन उन्हें इलाज का सारा खर्च खुद उठाना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह आजम को किसी से मोबाइल पर बातचीत करने व मिलने की अनुमति न दें। डॉक्टरों की टीम परिवार के सदस्यों से मिल सकती है। यदि डॉक्टरों को लगता है कि आजम खान स्वस्थ हैं तो वह उन्हें छुट्टी कर सकते हैं।
सीतापुर जेल अधीक्षक सुरेश सिंह बताते हैं कि आजम खान खुद के खर्च पर इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सरकारी अधिवक्ता अजय विक्रम सिंह ने जानकारी दी। अदालत के आदेश को ही मेंदाता अस्पताल को भेजा गया है। आदेश में निजी खर्चे पर इलाज के अलावा मोबाइल से किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने पर पाबंदी लगाई है।
सीतापुर के जेल अधीक्षक सुरेश सिंह ने मेदान्ता हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर को इस संबंध में पत्र भेजा है। डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि आजम की तबीयत स्थिर है। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह आजम को किसी से मोबाइल पर बातचीत करने व मिलने की अनुमति न दें। डॉक्टरों की टीम परिवार के सदस्यों से मिल सकती है। यदि डॉक्टरों को लगता है कि आजम खान स्वस्थ हैं तो वह उन्हें छुट्टी कर सकते हैं।
सीतापुर जेल अधीक्षक सुरेश सिंह बताते हैं कि आजम खान खुद के खर्च पर इलाज करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सरकारी अधिवक्ता अजय विक्रम सिंह ने जानकारी दी। अदालत के आदेश को ही मेंदाता अस्पताल को भेजा गया है। आदेश में निजी खर्चे पर इलाज के अलावा मोबाइल से किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने पर पाबंदी लगाई है।
सीतापुर के जेल अधीक्षक सुरेश सिंह ने मेदान्ता हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर को इस संबंध में पत्र भेजा है। डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि आजम की तबीयत स्थिर है। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है।